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New rule in Uttarakhand against Corona pandemic, fine of Rs 5,000 for not wearing mask

कोरोना महामारी के खिलाफ उत्तराखंड में नया नियम, मास्क नहीं पहनने पर  5,000 रुपये का जुर्माना

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली:

शनिवार को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम 1897  में संशोधन करते हुए राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी. धारा 2 व 3 संशोधित होने के बाद अब से राज्य में कोविड -19 के चलते फेसमास्क को जरूरी करते हुए क्वारंटीन नियमों को सख्त कर दिया गया है.  जो इस अध्यादेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा उसे 6 महीने की जेल व 5,000  रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.

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इस एक्ट में कम्पाउंडिंग सुविधा भी नहीं है. सीधा जेल होगी. यह इसलिए भी किया गया हैं क्योंकि लोग बिना मास्क के सड़कों-बाज़ारों में घूम रहे थे. इसके बाद राज्य में ये सख्त नियम बनाया गया है. जो आज से ही लागू माना जाएगा. महामारी अधिनियम में बदलाव करने वाले राज्यों में केरल व उड़ीसा के बाद उत्तराखंड तीसरा राज्य बन गया  है. 

 

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