
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
दिल्ली में कोरोना काल में अब नियम और कायदों का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाएगा. दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नियमों को मंजूरी दे दी है. इन नियमों को नाम दिया गया है ‘Delhi Epidemic Diseases, (Management of Covid-19) Regulations, 2020. इन नियमों और निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार ₹500 का जुर्माना होगा. वहीं,दोबारा इन्हीं निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करने पर ₹1000 का जुर्माना होगा. अगर उल्लंघन करने वाला जुर्माना की राशि नहीं देता तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
नियम और निर्देश :
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1. क्वारन्टीन नियम का पालन
2. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
3. सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर फेस मास्क/कवर अनिवार्य
4. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की मनाही
5. सार्वजनिक स्थानों पर पान ,गुटखा, तंबाकू के सेवन की मनाही
नए रेगुलेशन के तहत इन लोगों को कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है:
1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली सरकार
2. DGHS, दिल्ली सरकार
3. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
4. चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर
5. SDM
6. डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर
7. दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिकृत अफसर
8. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अफसर
9. नगर निगम के जोन के डिप्टी कमिश्नर द्वारा अधिकृत अफसर
10. दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारी
दिल्ली में कोरोना मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी